पाकिस्तान में दहेज और आतिशबाजी वाली शादियों पर रोक
शादियों में शाहखर्ची पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने शादी में एक से ज्यादा तरह के भोजन, आतिशबाजी और दहेज का सामान सार्वजनिक रूप से दिखाने पर रोक लगाने के लिए कानून पास किया है।
लाहौर। शादियों में शाहखर्ची पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने शादी में एक से ज्यादा तरह के भोजन, आतिशबाजी और दहेज का सामान सार्वजनिक रूप से दिखाने पर रोक लगाने के लिए कानून पास किया है। कानून के उल्लंघन पर एक महीने की जेल और 20 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।
पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने कानून को सख्ती से लागू करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि कानून शादियों में सादगी को बढ़ावा देने और अनावश्यक दिखावे को हतोत्साहित करने में सहायक होगा। राज्य की विधानसभा में गुरुवार को इस कानून को बहुमत के साथ पारित किया गया।
इसमें होटल, रेस्तरां और कैटरर्स को निर्देश दिया गया है कि शादी में वे एक से अधिक तरह का भोजन न परोसें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शादी से जुड़ी सभी रस्में रात 10 बजे से पहले पूरी कर ली जाएं।