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मनमोहन सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर छूट के हकदार

अमेरिका की एक अदालत ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को छूट राष्ट्र का प्रमुख होने के तौर पर दी गई थी, वित्त मंत्री के तौर पर नहीं। अदालत ने मनमोहन के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में दायर याचिका को आंशिक रूप से खारिज करते हुए ये फैसला दिया। अमेरिका में सिख अधिकार समूह '

By Edited By: Published: Wed, 20 Aug 2014 04:00 PM (IST)Updated: Wed, 20 Aug 2014 04:00 PM (IST)
मनमोहन सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर छूट के हकदार

वाशिंगटन। अमेरिका की एक अदालत ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को छूट राष्ट्र का प्रमुख होने के तौर पर दी गई थी, वित्त मंत्री के तौर पर नहीं। अदालत ने मनमोहन के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में दायर याचिका को आंशिक रूप से खारिज करते हुए ये फैसला दिया।

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अमेरिका में सिख अधिकार समूह 'सिख फॉर जस्टिस ' और इंद्रजीत सिंह ने मनमोहन के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में याचिका दायर की है। पिछले साल दायर मामले में एसएफजे और इंद्रजीत ने आरोप लगाया था कि मनमोहन ने वित्त मंत्री के तौर पर 1990 के दशक में पंजाब में विद्रोही कार्रवाइयों को वित्त मुहैया कराया था। सुरक्षा बलों ने उस वक्त हजारों सिखों की हत्या की थी।

प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन पर सिखों की हत्या और प्रताड़ना में शामिल रहने का आरोप था। जिला जज जेम्स बोसबर्ग ने कहा कि अमेरिकी कानून किसी राष्ट्र के पूर्व प्रमुख पर सिर्फ उसी स्थिति में सुनवाई से छूट की अनुमति देता है जब अपराध उनके कार्यकाल में हुआ हो। पूर्व सरकार में किसी पद पर होने के समय हुई घटनाओं के लिए वे छूट के पात्र नहीं हैं।

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