पटेल की पिटाई में पुलिस के खिलाफ दर्ज मुकदमा कमजोर
प्रमुख भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा है कि सुरेशभाई पटेल पर हमले में दो अमेरिकी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर मुकदमा कमजोर है। यह उन्हें पूर्ण न्याय नहीं दिला सकता है।
वाशिंगटन। प्रमुख भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा है कि सुरेशभाई पटेल पर हमले में दो अमेरिकी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर मुकदमा कमजोर है। यह उन्हें पूर्ण न्याय नहीं दिला सकता है।
न्यूयॉर्क के अटॉर्नी रवि बत्रा ने कहा, 'सुरेशभाई की तरफ से जिस मौजूदा स्वरूप में मुकदमा दाखिल किया गया है, उससे उन्हें पूरी तरह न्याय, हर्जाना मिलना और अपराधियों को न्याय के दायरे में लाना मुश्किल है।' न्यूयॉर्क के ताकतवर पुलिस विभाग के खिलाफ सफलतापूर्वक कई मुकदमे लड़ चुके बत्रा ने बताया कि मेडिसन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ दायर किए गए अभियोग में कई खामियां हैं। दोनो पुलिस अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से अभियोग लगाया गया है।
आरोपों में से किसी में भी मेडिसन शहर को बचाव पक्ष के तौर पर सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पटेल के वकील हांक शेरोड ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार किया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वह जल्द संशोधित शिकायत दाखिल करेंगे। उल्लेखनीय है कि छह फरवरी को जब 57 वर्षीय पटेल अपने बेटे चिराग के घर के सामने टहल रहे थे उसी समय पुलिसिया बल प्रयोग में वह आंशिक रूप से लकवे का शिकार हो गए थे। अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
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