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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान में वेलेंटाइन डे मनाने पर लगाई रोक

हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश अब्दुल वाहिद नाम के एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी गई।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Mon, 13 Feb 2017 02:15 PM (IST)Updated: Mon, 13 Feb 2017 06:43 PM (IST)
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान में वेलेंटाइन डे मनाने पर लगाई रोक

इस्लामाबाद, प्रेट्र । पाकिस्तानी अदालत ने वेलेंटाइन डे मनाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने देशभर में प्रेम दिवस यानी वेलेंटाइन डे और सोशल मीडिया पर इसको बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगा दिया है।इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल वहीद नामक एक व्यक्ति की याचिका पर सोमवार को यह आदेश जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से वेलेंटाइन डे पर रोक लगाने की मांग की थी। उसने दलील दी थी कि यह मुस्लिम परंपरा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए प्रशासन को आदेश दिया कि देशभर में वेलेंटाइन डे मनाने पर रोक लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने अपने आदेश को अक्षरश: पालन कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए सूचना मंत्रालय, पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) और इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त को जिम्मा सौंपा है।

इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी आगाह किया गया है कि वे वेलेंटाइन डे को बढ़ावा देना तुरंत बंद कर दें। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में वेलेंटाइन डे पर विवाद खड़ा किया जाना नया नहीं है। हर साल कट्टरपंथी इस मौके पर युवाओं को आतंकित करने की कोशिश करते हैं। यहां का एक छोटा तबका ही है जो वेलेंटाइन डे को खुलकर मनाता है। पिछले साल राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने भी देश के लोगों से वेलेंटाइन डे नहीं मनाने का आग्रह किया था।

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