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पटेल की पिटाई में अमेरिकी अधिकारी पर चलेगा मुकदमा

भारतीय सुरेश भाई पटेल की बर्बर पिटाई करने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी एरिक पार्कर के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया गया है। पार्कर पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया गया है। दोषी पाए जाने पर पार्कर को दस साल की जेल हो सकती है।

By Sachin kEdited By: Published: Sat, 28 Mar 2015 03:20 PM (IST)Updated: Sat, 28 Mar 2015 03:32 PM (IST)

वाशिंगटन। भारतीय सुरेश भाई पटेल की बर्बर पिटाई करने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी एरिक पार्कर के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया गया है। पार्कर पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया गया है। दोषी पाए जाने पर पार्कर को दस साल की जेल हो सकती है।

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पुलिस की पिटाई में सुरेश न केवल घायल हुए थे, बल्कि पक्षाघात के भी शिकार हो गए थे। सहायक अटॉर्नी जनरल वनिता गुप्ता व अलबामा की अटॉर्नी जॉयस वांस ने कहा कि सुरेश भाई पटेल को जमीन पर पटकने वाले पुलिस अधिकारी एरिक पार्कर को फेडरल ज्यूरी ने किसी भी व्यक्ति को अधिकारों से वंचित करने का आरोपी ठहराया है।

आरोपपत्र के मुताबिक, पार्कर की कार्रवाई से अमेरिकी संविधान के तहत पीड़ित को मिले अकारण तलाशी व जब्ती से संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। वांस ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को कानून को कायम रखने व जनता की सुरक्षा करने की शपथ दिलाई जाती है, ताकि लोग उन पर विश्वास कर सकें। इसका उल्लंघन व अत्यधिक बल का प्रयोग करने वाले अफसरों को न्याय के कठघरे में लाना जरूरी है।

गौरतलब है कि सुरेश पटेल छह फरवरी की सुबह जब मेडिसन में फुटपाथ पर टहल रहे थे, तब दो पुलिस अफसरों ने सवालों का अंग्रेजी में जवाब नहीं देने पर उनकी बुरी तरह से पिटाई की थी। मामले की जांच एफबीआइ को सौंपी गई थी। पार्कर को निलंबित कर दिया गया था। अलबामा के गर्वनर रॉबर्ट बेंटले ने इसके लिए भारत से माफी भी मांगी थी।

पढ़ेंः पटेल की पिटाई में पुलिस के खिलाफ दर्ज मुकदमा कमजोर


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