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पाकिस्तान में सिंध हाई कोर्ट ने टाली दो की फांसी

पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट ने हत्या के दो दोषियों की फांसी की फिलहाल सजा टाल दी है। दोनों को पांच मार्च को फांसी दी जानी थी। आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने 1999 में हत्या के लिए दोनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दी थी।

By Sachin kEdited By: Published: Tue, 03 Mar 2015 04:13 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2015 04:20 PM (IST)
पाकिस्तान में सिंध हाई कोर्ट ने टाली दो की फांसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट ने हत्या के दो दोषियों की फांसी की फिलहाल सजा टाल दी है। दोनों को पांच मार्च को फांसी दी जानी थी। आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने 1999 में हत्या के लिए दोनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दी थी।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ ने दोषी ठहराए गए फैसल व अफजल की सजा को छह मार्च तक टालने का आदेश दिया। फैसल व अफजल की माताओं की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके बेटों को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि मृतक का परिवार उन्हें माफ कर चुका है। इसके बावजूद एटीसी ने फांसी का वारंट जारी कर दिया।

हालांकि पीठ का कहना था कि अदालत समझौता याचिका पर फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि हाई कोर्ट पहले ही सजा के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर चुका है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। इस पर वकील ने पीठ से निचली अदालत में जाने की अनुमति देने व सजा का वारंट टालने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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