गन्ना बकाया भुगतान पर बहस पूरी, आज फैसला
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लखनऊ। गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाए के भुगतान मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने खुली अदालत में फैसला लिखाना शुरू कर दिया जो शुक्रवार को भी 10 बजे से जारी रहेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की तरफ से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ कर रही है। कोर्ट के समक्ष याची वीएम सिंह का कहना था कि कानून के मुताबिक चीनी मिलों से भुगतान पाने का किसानों का पहला हक है। किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना चाहिए। चीनी मिलों का कहना है कि हम किसानों के प्रति देनदारी स्वीकार करते हैं किंतु मिलों पर कई अन्य देनदारियां हैं जिन्हें पूरा करना है। समय दिया जाए, मिलें किसानों के बकाए का भुगतान कर देगी।
कोर्ट ने स्टॉक चीनी का 15 फीसद बेचकर 30 फीसद राशि का भुगतान किसानों को करने का आदेश भी दिया था जिसकी कार्यवाही चल रही है। कोर्ट से चीनी मिलों की तरफ से उनके विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की गई किंतु कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह किसानों के बकाए गन्ना मूल्य का भुगतान कराए। याची ने मिलों के खिलाफ सरकार की कार्यवाही को नाकाफी माना और कहा कि सरकार व मिलों की मिलीभगत से किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। वे आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश लिखाना शुरू कर दिया है। समयाभाव के कारण आदेश पूरा लिखाया नहीं जा सका।