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    देश में एक प्रदेश ऐसा भी...जहां सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खाना बनाना है जुर्म

    By Abhishek Pratap SinghEdited By:
    Updated: Thu, 05 May 2016 09:27 AM (IST)

    सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खाना बनाने की इजाजत नहीं है और अगर किसी ने यह नियम तोड़ा तो उसे 2 साल की जेल हो सकती है।

    हमारे देश में आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर चर्चा होती रहती है, इस बार चर्चा का विषय एक तुगलकी फरमान है जो हमारे देश के एक राज्य में निकाला गया है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खाना नहीं पकाया जाएगा। अरे भाई अगर इस समय खाना नहीं बनेगा तो इंसान खाएगा क्या...

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    आग लगने की घटनाओं से बचने के लिए बिहार सरकार ने एक विचित्र तुगलकी फरमान जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक, राज्य के ग्रामीण इलाकों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खाना बनाने की इजाजत नहीं है और अगर किसी ने यह नियम तोड़ा तो उसे 2 साल की जेल हो सकती है। सरकार ने आग से जुड़े सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

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    ख़बरों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के छह जिलों (पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, भभुआ और रोहतास) में हाल ही में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

    सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खाना नहीं बना सकते

    इन इलाकों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खाना बनाने की इजाजत नहीं है, नियम तोड़ने वाले को 2 साल तक की जेल हो सकती है।

    नीतीश सरकार का इसके पीछे तर्क है कि खाना पकाने के दौरान चूल्हे में जल रही आग से निकली चिंगारियां झोपड़ियों में आग लगा सकती है।

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