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जेल के डर से आप नेताओं ने तोड़ा पार्टी का नियम

नई दिल्ली [राज्य ब्यूरो]। शुरू से ही आम आदमी पार्टी [आप] अपने नेताओं द्वारा दिल्ली की विभिन्न अदालतों में निजी मुचलका न जमा कराने की बात को पार्टी का नियम बताती रही है। इतना ही नहीं, इस बात का हवाला देकर कई मामलों में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जमानत लेने से इन्कार भी किया है।

By Edited By: Updated: Thu, 22 May 2014 08:26 PM (IST)
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नई दिल्ली [राज्य ब्यूरो]। शुरू से ही आम आदमी पार्टी [आप] अपने नेताओं द्वारा दिल्ली की विभिन्न अदालतों में निजी मुचलका न जमा कराने की बात को पार्टी का नियम बताती रही है। इतना ही नहीं, इस बात का हवाला देकर कई मामलों में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जमानत लेने से इन्कार भी किया है। बुधवार को भी इसी तरह मुचलका भरने से इन्कार करने पर उन्हें दो दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भी भेजा गया। मगर, पार्टी का यह नियम अन्य आप नेताओं व कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं था। यही कारण रहा कि जब आप नेता योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया और 57 कार्यकर्ताओं को जेल जाने की नौबत आन पड़ी तो उन्होंने सबसे पहले पार्टी के इस नियम को ही तोड़ दिया और निजी मुचलका भरकर जमानत पर रिहा हो गए।

बुधवार शाम तिहाड़ जेल के बाहर हिंसक घटना की आशंका के चलते पुलिस ने धारा 144 लगा दी गई थी। इसके तहत जेल के बाहर समूह में एकत्रित होने व प्रदर्शन करने की मनाही थी। इसके बावजूद योगेंद्र यादव, राखी बिड़ला, मनीष सिसोदिया सहित अन्य आप कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंच हंगामा कर व नारेबाजी भी की। पुलिस ने इस मामले में इन तीनों नेताओं और 57 आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने देर रात राखी को रिहा कर दिया, जबकि मनीष जमानती मुचलका भरकर रिहा हो गए।

योगेंद्र ने मुचलका भरने से इन्कार कर दिया था। इस कारण उन्हें गुरुवार सुबह तीसहजारी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने साफ कहा कि उन्हें मुचलका जमा कराना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जेल जाना होगा। इसके बाद योगेंद्र ने पांच हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करा दिया।

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