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विग खराब होने पर महिला को मिले 37 हजार रुपए

उपभोक्ता फोरम ने एक क्लिनिक पर खराब विग बेचने के अारोप में 37 हजार रुपए लौटाने का फैसला सुनाया है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Thu, 28 Jul 2016 10:30 AM (IST)Updated: Thu, 28 Jul 2016 11:22 AM (IST)
विग खराब होने पर महिला को मिले 37 हजार रुपए

मुंबई। उपभोक्ता फोरम ने मुंबई की एक क्लीनिक पर महिला फरियादी के खराब विग होने पर 37 हजार रुपए लौटाने का फैसला सुनाया है। इसमें मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपए का हर्जाना भी ठोका है।

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मुंबई के कांदिवली की रहने वाली एक महिला ने 13 मई 2008 में ब्रिकोविट्स कॉस्मेटिक एंड स्किन क्लिनिक खार में विग के लिए अपना नाप अौर 18000 रुपए दी। लेकिन जब महिला ने विग लेने क्लिनिक गई तो विग न तो उसके नाप का था, न फिट बैठ रहा था। महिला के अापत्ति करने पर क्लिनिक का एक कर्मचारी ने कहा कि अाप कुछ दिन प्रयोग कीजिए, ठीक न होने पर वापस हो जाएगा।

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कुछ दिन बाद महिला ने जब विग बदलने के लिए क्लीनिक गई तो उसे बताया गया की 5000 अौर लगेगा। 1000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। महिला ने पैसा जमा कर दी। दोबारा जब विग लेने क्लिनिक गई तो पाई की विग बदला नहीं गया है बल्कि पुराने को ही सुधार किया गया है। महिला ने विग लेने से इन्कार किया अौर अपने पैसे की मांग करने लगी। क्लिनिक कर्मियों को ऐसा करने से मना कर दिया तो महिला ने उपभोक्ता न्यायालय में एक मामला दायर किया है और क्षतिपूर्ति के रूप में 19,000 रुपये की मांग की।

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अदालत में अपने जवाब में क्लिनिक कर्मियों ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि महिला विग को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ कोई समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इसे बदलने के लिए दो महीने के बाद आयी।

सुनवाई के बाद फोरम ने सेवा में कमी पाते हुए क्लिनिक को 10फीसद ब्याज के साथ 17,000 रुपये वापस करने को कहा। साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये और कानूनी खर्च के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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