पढ़े-लिखे उम्मीदवार से प्रभावित होता है मतदाता : दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक सुरेंद्र सिंह कमांडो को अयोग्य ठहराने संबंधी भाजपा नेता करणसिंह तंवर के आवेदन को खारिज कर दिया।
नई दिल्ली, जेएनएन। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता से मतदाता प्रभावित हो सकता है। मतदाता किसी उच्च शिक्षित उम्मीदवार को ही चुनना पसंद करेगा। यह कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक सुरेंद्र सिंह कमांडो को अयोग्य ठहराने संबंधी भाजपा नेता करणसिंह तंवर के आवेदन को खारिज कर दिया।
हालांकि न्यायमूर्ति हिमा कोहली कमांडो के खिलाफ तंवर की मुख्य चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए लंबित रखा है। मुख्य याचिका में तंवर ने कमांडो पर अपनी आर्थिक स्थिति, आयकर व अन्य संपत्ति की जानकारी न देने का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग कर रखी है। तंवर ने तर्क रखा था कि कमांडो ने अपने शपथपत्र में माना है कि उन्होंने शिक्षा की गलत जानकारी दी थी।
सुनवाई के दौरान कमांडो ने कहा था कि उन्होंने नामांकन पत्र में सिक्किम विश्र्वविद्यालय से स्नातक करने की जानकारी दी थी, जबकि उन्होंने वास्तव में सिक्किम में ईआईआईएलएम विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। उन्होंने कहा था कि यह गलती उनसे अनजाने में हुई है। अदालत ने कमांडो का यह तर्क स्वीकार किया कि उसने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। अदालत ने कहा कि गलती से डिग्री का किसी अन्य कॉलेज के लिखने के आधार पर की उम्मीदवारी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
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