पं बंगाल में स्थानीय अदालत का बड़ा फैसला, तीन लश्कर आतंकियों को दी फांसी
फांसी की सजा पाने वाले आतंकियों के नाम शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद यूनूस व मुजफ्फर अहमद राठौर है।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकियों को उत्तर 24 परगना जिले की बनगांव अदालत ने शनिवार को फांसी की सजा सुनाई है। इनके खिलाफ देशद्रोह, विस्फोटक सप्लाई समेत कई तरह के आरोप लगे थे जिसके तहत उन्हें दोषी करार दिया गया था।
फांसी की सजा पाने वाले आतंकियों के नाम शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद यूनूस व मुजफ्फर अहमद राठौर है। चार दिन पहले ही अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था। इसका फैसला शुक्रवार को आने की बात थी। पर न्यायाधीश ने दोषियों को अपनी सफाई रखने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय दिया था। शनिवार सुबह तीनों दोषियों को अदालत में लाया गया था। जहां सभी पक्षों की अंतिम दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों को दोपहर तीन बजे फांसी की सजा सुनाई।
West Bengal: Bongaon Court convicts three LeT terrorists, pronounce capital punishment. They were arrested from Bongaon border in 2007. pic.twitter.com/lzg9xn3xS2
— ANI (@ANI_news) January 21, 2017
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इस मामले की जांच सीआइडी कर रही थी। ज्ञात हो कि 4 अप्रैल 2007 को बीएसएफ की टीम ने बांग्लादेश से सटे पेट्रापोल सीमा से लश्कर-ए-तैयबा को चार अातंकियों को गिरफ्तार किया था। इसमें तीन पाकिस्तानी व एक भारतीय है। जिसमें से मुख्य आतंकी शेख शमीम वर्ष 2013 में मुंबई ले जाने के क्रम में ट्रेन से फरार हो गया था।
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सीआइजी जांच में गिरफ्तार आतंकियों के खिलाफ भारत हमले की साजिश रचने व विस्फोटक आपूर्ति का आरोप सही साबित हुआ था। ये सभी करांची से ढाका होते हुए भारत में प्रवेश कर रहे थे। वे लोग जम्मू-कश्मीर में हमले को अंजाम देने की योजना तैयार कर घुसपैठ किया था।