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असीमानंद को समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में मिली जमानत

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले के आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत दे दी। असीमानंद और तीन अन्य लोगों के खिलाफ मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआईए] की हरियाणा के पंचकुला स्थित विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी। असीमानंद पर समझौता एक्सप्रेस में 1

By Edited By: Published: Thu, 28 Aug 2014 06:09 PM (IST)Updated: Thu, 28 Aug 2014 06:13 PM (IST)
असीमानंद को समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में मिली जमानत

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले के आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत दे दी। असीमानंद और तीन अन्य लोगों के खिलाफ मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआईए] की हरियाणा के पंचकुला स्थित विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी।

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असीमानंद पर समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत शहर के समीप दीवाना गांव के पास हुए विस्फोट में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। गौरतलब है कि ट्रेन के दो कोचों में सूटकेस में बम रखे गए थे। इस विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तानी थे। असीमानंद अभिनव भारत केसदस्य हैं और हैदराबाद स्थित मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में भी असीमानंद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2007 में मक्का मस्जिद विस्फोट में 14 लोग मारे गए थे।

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