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    अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं पर काम करे सरकार

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    Updated: Mon, 13 Aug 2012 12:44 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अमरनाथ यात्रियों को सुविधाएं दिए जाने के मद्देनजर सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आदेश दिया है कि वह बर्फबारी से पहले यात्रियों की सुविधाओं के लिए कुछ काम करके दिखाए। कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह नहीं सुनना है कि अब तक क्या हुआ है।

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अमरनाथ यात्रियों को सुविधाएं दिए जाने के मद्देनजर सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आदेश दिया है कि वह बर्फबारी से पहले यात्रियों की सुविधाओं के लिए कुछ काम करके दिखाए। कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह नहीं सुनना है कि अब तक क्या हुआ है।

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    कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू-कश्मीर सरकार को फटकार लगाई और कहा कि कुछ कंस्ट्रक्टिव करके दिखाओ। कोर्ट ने अमरनाथ यात्रियों को दी गई सुविधाओं पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।

    गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई अमरनाथ यात्रा के दौरान मरने वाले श्रद्धालुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चिंता जताई थी। कोर्ट के आदेश पर राज्य के राज्यपाल की अध्यक्षता में अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की।

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