महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से मांगा जवाब, सर्किट हाउस से बाहर निकालने का है आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। मोइत्रा ने कृष्णानगर ...और पढ़ें

महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर बंगाल सरकार से जवाब मांगा।
मोइत्रा ने कृष्णानगर में सुरक्षा और सर्किट हाउस मामले की शिकायत की।
पीठ ने बंगाल सरकार को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और अन्य को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मोइत्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर की यात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि नादिया जिला प्रशासन ने कमरा आवंटित होने के बावजूद उन्हें सर्किट हाउस से बाहर निकाल दिया था। न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
पीठ ने सर्किट हाउस नियमों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सांसद को तीन दिन पहले सूचना देनी होती है। कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर जवाब और उसके एक हफ्ते बाद प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंखनारायणन पेश हुए। मोइत्रा ने 14 अगस्त की रात आरोप लगाया था कि कमरा न छोड़ने पर भीड़ ने उनके खिलाफ नारे लगाए थे।
