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OBC सर्टिफिकेट विवाद में आया नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ राजी

Published: Fri, 02 Oct 2026 12:27 AM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति ...और पढ़ें

OBC सर्टिफिकेट पर आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार

OBC सर्टिफिकेट पर आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणपत्र से जुड़े आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जी को किया स्वीकार

  2. पीठ ने बंगाल सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि राज्य द्वारा आठ मई, 2025 और इस साल 18 मई के बीच जारी किए गए सभी ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) सर्टिफिकेट अमान्य होंगे।

न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बंगाल सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने रिक्त पदों पर नियुक्तियां रोकने का अनुरोध किया, जिस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक पदों को खाली नहीं रखा जा सकता।

हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस दौरान की जाने वाली नियुक्तियां विशेष अनुमति याचिका के अंतिम फैसले के अधीन होंगी और सफल उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्रों में यह शर्त स्पष्ट रूप से जोड़ी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, इस याचिका को इसी तरह के अन्य लंबित मामलों के साथ टैग कर दिया गया है।