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रेप से राहुल बरी, कांग्रेस ने आरटीआइ पर साधा निशाना

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता ने कांग्रेस महासचिव राहुल और उनकेसाथियों पर एक लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। यह याचिका समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरिते ने दायर की थी। इसे कांग्रेस के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

By Edited By: Published: Thu, 18 Oct 2012 11:34 AM (IST)Updated: Thu, 18 Oct 2012 02:04 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता ने कांग्रेस महासचिव राहुल और उनकेसाथियों पर एक लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। यह याचिका समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरिते ने दायर की थी। इसे कांग्रेस के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

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कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि आरटीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए घटिया स्तर के आरोप लगा रहे हैं।

वहीं, कोर्ट ने माना कि यह मामला पूरी तरह से गलत तथ्यों ओर झूठे प्रमाणों पर आधारित था। कोर्ट ने माना कि ऐसा राहुल गांधी परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया। कोर्ट ने मामला खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस बाबत कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने समरिते पर इस तरह का झूठा मुकदमा दायर करने के लिए राहुल गांधी को पांच लाख रुपये बतौर जुर्माना देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने समरिते पर लगाए जुर्माने में राहत देते हुए इसकी राशि पचास लाख से घटाकर दस लाख जरूर कर दी। इसमें से पांच लाख रुपये लड़की के परिवार को देने का आदेश दिया गया है। इस याचिका में समरिते ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

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