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सीमा से अधिक खर्च करने पर ही देना होगा विदेश दौरों का ब्यौरा

आयकर रिटर्न के नए फॉर्म में हो सकता है आपको अपने सभी निजी विदेशी दौरों की जानकारी नहीं देनी पड़े। सरकार इसके लिए खर्च की सीमा तय करने पर विचार कर रही है। साथ ही ऑफिस की तरफ से होने वाले विदेश दौरों का विवरण आयकर रिटर्न यानी आइटीआर फॉर्म

By Kamal VermaEdited By: Published: Mon, 18 May 2015 09:03 PM (IST)Updated: Mon, 18 May 2015 09:12 PM (IST)
सीमा से अधिक खर्च करने पर ही देना होगा विदेश दौरों का ब्यौरा

नई दिल्ली। आयकर रिटर्न के नए फॉर्म में हो सकता है आपको अपने सभी निजी विदेशी दौरों की जानकारी नहीं देनी पड़े। सरकार इसके लिए खर्च की सीमा तय करने पर विचार कर रही है। साथ ही ऑफिस की तरफ से होने वाले विदेश दौरों का विवरण आयकर रिटर्न यानी आइटीआर फॉर्म में देने की जरूरत नहीं होगी। आयकर रिटर्न का यह नया फॉर्म जल्दी ही जारी हो जाएगा।

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आइटीआर फॉर्म के पहले संस्करण की काफी आलोचना हुई थी। इसमें विदेश में बैंक खातों व संपत्ति और विदेश दौरों की पूरी जानकारी मांगी गई थी। नए फॉर्म का विरोध होने के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था। सूत्र बताते हैं कि अब जल्दी ही इसे नए रूप में पेश किया जा रहा है।

माना जा रहा है कि विदेशी बैंक खातों का ब्योरा देने के प्रावधान को नए फॉर्म में भी बनाए रखा जा सकता है। काले धन की रोकथाम के लिए सरकार इस प्रावधान को जरूरी मान रही है। लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि कंपनी द्वारा प्रायोजित विदेश दौरों को इससे अलग रखा जा सकता है। इनका ब्योरा फॉर्म में देने की आवश्यकता नहीं होगी।

लेकिन जहां तक निजी दौरों का सवाल है, नए फॉर्म में सरकार खर्च की एक सीमा तय करने जा रही है। यदि विदेश दौरों पर आप इससे ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तभी आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त उसका ब्योरा देना होगा। सीमा के भीतर खर्च करने पर रिटर्न में विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह सीमा कितनी होगी। सूत्र बताते हैं कि इस महीने के अंत तक वित्त मंत्री अरुण जेटली नए फॉर्म के संबंध में अंतिम फैसला ले लेंगे।

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