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ऑनलाइन रिटर्न के बाद डाक से दस्तावेज भेजने से मिली निजात

नए कर सुधार से लाखों देशवासियों को राहत मिलेगी। अब जिन लोगों के पास आधार है उन्‍हें डाक से दस्तावेज बेंगलुरु नहीं भेजने होंगे।

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Sat, 18 Apr 2015 03:41 PM (IST)Updated: Sat, 18 Apr 2015 03:48 PM (IST)
ऑनलाइन रिटर्न के बाद डाक से दस्तावेज भेजने से मिली निजात

नई दिल्ली। नए कर सुधार से लाखों देशवासियों को राहत मिलेगी। अभी तक ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी पर दस्तखत करके बेंगलुरु भेजने होता था, वह भी रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के अंदर। अब जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उन्हें डाक से ये दस्तावेज नहीं भेजने होंगे।

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इस नीत के बाद से इंकमटैक्स का पूरा काम पेपरलेस यानी बिना कागजी कार्रवाई के हो सकेगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के अनुसार, भरे गए आईटीआर फार्म की वैधता का पता करने के लिए आधार नंबर आधारित इलेक्ट्रॉनिक वैरीफिकेशन कोड शुरू किया गया है।

दिल्ली के ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग पोर्टल क्िलयर टैक्स डॉट इन के सीईओ और सह संस्थापक अर्चित गुप्ता ने बताया कि बड़े पैमाने पर लोग ई-फाइलिंग के बाद दस्तावेजों को बेंगलुरू भेजने की अहम प्रक्रिया से चूक जाते थे।

गुप्ता ने बताया कि लोग मान लेते थे कि एक बार ई-फाइलिंग करने के बाद उनका काम पूरा हो गया। जबकि आयकर विभाग के पास जब तक भौतिक रूप से दस्तावेज हस्ताक्षर के साथ नहीं पहुंचते थे, वह आईटीआर को नहीं मानता था। वहीं, आईटीआर-2 में विदेशी बैंक खातों की जानकारी, विदेश में संपत्ित, विदेश यात्राओं की जानकारी देना जरूरी होगा।

आयकर विभाग ने 2015-16 के आयकर रिटर्न फॉर्म में एक नया कॉलम जोड़ा है, जिसमें ई-फाइलिंग करने वाले टैक्सपेयर्स अपना आधार नंबर लिखेंगे, जिसे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ओटीपी के जरिए प्रमाणित किया जाएगा।

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