सरकार मेहरबान, नौकरी करने वाली महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा
सरकार कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) का विकल्प भी देना चाह रही है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। जल्द ही देश में निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते यानी छह महीने का मातृत्व अवकाश देना अनिवार्य होगा। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सरकारी क्षेत्र में पहले से ही 26 हफ्ते के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। ज्यादातर निजी कंपनियां अब भी अधिकतम तीन माह का मातृत्व अवकाश देती हैं। अनेक छोटी कंपनियों में इस अवकाश का प्रावधान ही नहीं। मंत्री ने बताया कि मातृत्व लाभ विधेयक को जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार मानसून सत्र में इसे पास कराने की तैयारी में है।
सरकार कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) का विकल्प भी देना चाह रही है। दत्तात्रेय ने बताया, 'इस विधेयक के बाद कुछ कंपनियों में घर से काम करने का विकल्प मिल सकता है।' मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पितृत्व अवकाश के संदर्भ में इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
श्रम मंत्री ने बुधवार को मंत्रिमंडल से मंजूर हुए मॉडल शॉप्स एंड इस्टेबलिशमेंट विधेयक, 2016 की भी तारीफ की। इस विधेयक के पास होने से दुकानों, मॉल और सिनेमाघरों को 24 घंटे खोलने की अनुमति मिल सकेगी। मंत्री ने कहा कि इससे महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने में मदद मिलेगी। साथ ही रोजगार सृजन भी होगा।
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