भुल्लर की याचिका पर सुनवाई 26 तक टली
नई दिल्ली। फांसी की सजा पाए आतंकी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर सरकार उसपर कोई फैसला नहीं कर पाती है तो कोर्ट को फैसला लेना होगा। गौरतलब है कि भुल्लर ने अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि महाधिवक्ता जीई वाहनवति न
नई दिल्ली। फांसी की सजा पाए आतंकी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर सरकार उसपर कोई फैसला नहीं कर पाती है तो कोर्ट को फैसला लेना होगा। गौरतलब है कि भुल्लर ने अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि महाधिवक्ता जीई वाहनवति ने बताया कि सरकार ने भुल्लर पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है साथ ही उन्होंने फैसले के लिए कुछ और समय की मांग की। महाधिवक्ता की अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 मार्च तक के लिए टाल दी।