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दया याचिका निपटने तक नहीं होगी भुल्लर को फांसी

नई दिल्ली [जाब्यू]। खालिस्तानी आतंकवादी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की दूसरी दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैसला लेने तक उसको फांसी नहीं होगी। वैसे भी मानसिक बीमारी के चलते भुल्लर को फिलहाल फांसी नहीं दी जा सकती है। ये बात बुधवार को केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए एटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट में कही। शीर्ष अदालत ने एटार्नी जनर

By Edited By: Updated: Wed, 26 Feb 2014 11:45 PM (IST)
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नई दिल्ली [जाब्यू]। खालिस्तानी आतंकवादी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की दूसरी दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैसला लेने तक उसको फांसी नहीं होगी। वैसे भी मानसिक बीमारी के चलते भुल्लर को फिलहाल फांसी नहीं दी जा सकती है। ये बात बुधवार को केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए एटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट में कही। शीर्ष अदालत ने एटार्नी जनरल के अनुरोध पर भुल्लर की फांसी माफी की याचिका पर सुनवाई 10 मार्च तक टाल दी है।

मामले पर सुनवाई के दौरान वाहनवती ने कोर्ट को बताया कि भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई क्यूरेटिव याचिका में पूरे तथ्य नहीं पेश किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका निपटाने में हुई देरी के आधार पर फांसी माफी की भुल्लर की याचिका गत वर्ष 12 अप्रैल को खारिज की थी। भुल्लर की पत्नी ने उसके अगले ही दिन दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष नई दया याचिका दाखिल कर दी। कौर ने क्यूरेटिव याचिका में इस नई दया याचिका का जिक्र नहीं किया है। जबकि नई दया याचिका पर भुल्लर की हालत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया था।

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मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद उपराज्यपाल ने गत छह जनवरी को नई दया याचिका पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि दोषी की मौजूदा हालत देखते हुए वे दया याचिका खारिज करने की सिफारिश नहीं कर सकते। उपराज्यपाल ने अपनी यह राय अंतिम फैसले के लिए राष्ट्रपति को भेजने का आदेश दिया था। इसके पालन में दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल की राय गृह मंत्रालय को भेजी है लेकिन उपराज्यपाल की राय के साथ दया याचिका की प्रति गृह मंत्रालय को नहीं भेजी है।

वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि बाकी जरूरी दस्तावेज मंगाने और मामला राष्ट्रपति के सामने पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय चाहिए है। उन्होंने इसके साथ ही पीठ को भरोसा दिलाया कि इस बीच भुल्लर को फांसी नहीं दी जाएगी। भुल्लर को पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष एमएस बिंट्टा की कार पर बम विस्फोट के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। इस विस्फोट ने नौ लोग मारे गए थे जबकि बिंट्टा सहित कई अन्य घायल हुए थे।