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दूध में मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर केंद्र सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध को लेकर सख्‍त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से हलफनामा देने को कहा था।

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Tue, 11 Nov 2014 12:23 PM (IST)Updated: Tue, 11 Nov 2014 12:50 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध को लेकर सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से हलफनामा देने को कहा था।

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सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध पर केंद्र और राज्य सरकारों के रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से चार हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा हम उम्मीद करते हैं कि शीतकालीन कालीन सत्र में सरकार फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव कर कानून सख्त करने पर विचार करेगी।

कोर्ट ने राज्यों से भी कहा कि दूध में मिलावट हो रही है। यही समय है कि इसपर रोक लगाई जाए या तो कानून में संसोधन हो या नया कानून बनाया जाए।

गौरतलब है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दूध में मिलावट को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह तर्क विचित्र है कि दूध में मिलावट से तत्काल जान नहीं जाती। क्या दूध में सायनाइड मिलाया जाए और इसे पीकर लोगों की तत्काल मौत हो जाए, क्या तब जाकर सख्त कानून बनेगा। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सरकार इस अपराध के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान लाने के बारे में सोच रही है या नहीं।

इसी को लेकर कोर्ट ने सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा था लेकिन आज भी वह कोई ठोस जवाब में विफल रही। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

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