बुरे फंसे अभिनेता राजपाल यादव, छह दिन के लिए खानी पड़ेगी जेल की हवा
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को सरेंडर करने का निर्देश दे दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
नई दिल्ली। अदालत के समक्ष शपथ लेने के बावजूद दिल्ली के एक कारोबारी से लिया लोन नहीं चुकाने पर अभिनेता राजपाल यादव बुरे फंस गए हैं। 'एएनआई' के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनकी याचिका खारिज करते हुए सरेंडर करने का निर्देश दे दिया है। अब उन्हें छह दिन तक जेल की सजा काटनी पड़ेगी। इससे पहले सोमवार को भी कोर्ट ने लोन नहीं चुकाने पर राजपाल की जमकर खिंचाई की थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले में उनका आचरण 'समझ से परे' है।
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जस्टिस कुरियन जोसेफ और आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा था कि आपने अदालत को कमतर करके आंका है। आपके जैसे लोगों को तो जेल जाना चाहिए। आपने एक के बाद एक शपथपत्र दिए, लेकिन फिर भी धनराशि का भुगतान नहीं किया। हम आपको कानून की गरिमा का भान कराएंगे।
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गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के तीन जून के आदेश के खिलाफ दायर राजपाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही था। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल को 15 जुलाई तक तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करके बाकी बची छह दिन की सजा भुगतने का आदेश दिया था। उन्हें यह सजा 2013 में अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल करने के जुर्म में सुनाई गई थी।
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तीन दिसंबर, 2013 से छह दिसंबर 2013 तक राजपाल चार दिन जेल में बिता चुके हैं, इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी। बता दें कि दिल्ली के एक कारोबारी एमजी अग्रवाल ने राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ पांच करोड़ रुपये के लोन की वसूली के लिए याचिका दाखिल की थी। उन्होंने यह लोन 2010 में 'अता पता लापता' नामक फिल्म बनाने के लिए लिया था।