यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 21, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नारद स्टिंग केस: टीएमसी को झटका, SC का सीबीआई जांच पर रोक से इंकार
इस स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी नेता पैसे लेते हुए कैमरे में कैद हुए थे।

नई दिल्ली, जेएनएन। नारद स्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन में फंसे टीएमसी नेताओं के खिलाफ सीबीआइ जांच पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में प्रारंभिक जांच के लिए सीबीआइ को और एक महीने का वक्त दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी नेता पैसे लेते हुए कैमरे में कैद हुए थे।
गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नारद स्टिंग कांड की सीबीआइ जांच के निर्देश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार और आरोपियों (तृणमूल नेता व सांसद) की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन दायर याचिका में कई त्रुटि रहने के कारण मामले पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन नहीं किया जा सका।
दूसरी ओर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग कैविएट दाखिल किया गया है ताकि एकतरफा फैसला नहीं सुनाया जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार व तृणमूल की ओर से नारद कांड की सीबीआइ जांच के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं हैं।
