यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 01, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
विदेश नहीं जा सकेंगे घोटाले के आरोपी कार्ति चिदंबरम, याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आइएनएक्स मीडिया केस में कार्ति चिदंबरम द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया।

नई दिल्ली (एएनआई)। आइएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में कार्ति ने विदेश जाने की मांग की थी।
कोर्ट की ओर से इस याचिका को खारिज करने के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि कार्ति भारत नहीं छोड़ सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी और तब तक लुक आउट नोटिस जारी रहेगा। कोर्ट में सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस के पीछे कारण को सही बताया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में बेंच ने सीबीआई द्वारा इस मामले में सौंपे गए कागजातों को रिकार्ड कर लिया। इस बेंच में जस्टिस एएम खानविलकर व डीवाइ चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। बेंच ने सीबीआई को कार्ति द्वारा दायर हलफनामे पर प्रतिक्रिया मांगी थी। जो जांचकर्ताओं द्वारा कार्ति से 23 व 28 अगस्त को पूछताछ से संबंधित है।
बता दें कि यह मामला आईएनएक्स मीडिया को विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा दी गई मंजूरी व मॉरीशस से धन मिलने के संबंध में है, जब कार्ति चिदंबरम के पिता वित्त मंत्री थे।
