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सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गवर्नर का फैसला, अरुणाचल में बहाल होगी कांग्रेस सरकार

कोर्ट ने राज्यपाल के सभी अादेशों को निरस्त कर दिया। कोर्ट के अादेश को केंद्र सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।

By Monika minalEdited By: Published: Wed, 13 Jul 2016 08:52 AM (IST)Updated: Wed, 13 Jul 2016 08:12 PM (IST)

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाने और इसे तय समय से पहले आहूत करने के संबंध में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस शासन को बहाल करने के लिए कहा। कोर्ट के इस अादेश को केंद्र सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।

जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच जजों वाले बेंच ने 22 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। शीर्ष न्यायालय ने कहा था, इस मामले में फैसले से न केवल अरुणाचल प्रदेश प्रभावित होगा बल्कि प्रत्येक राज्य प्रभावित होगा।

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बेंच ने याचिकाओं के दो अन्य सेट को पृथक कर दिया था जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और फिर इसे हटाए जाने, जिसके बाद नयी सरकार का गठन हुआ था, को लेकर दायर की गई थीं ।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में फैसला सुरक्षित रखे जाने से थोड़ी देर पहले ही बागी कांग्रेस नेता कालिखो पुल ने कांग्रेस के 18 असंतुष्ट विधायकों, दो निर्दलियों के समर्थन और भाजपा के 11 विधायकों के बाहरी समर्थन के साथ अरूणाचल प्रदेश के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

जिस दिन पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था, उस दिन इसने पुल के नेतृत्व वाली सरकार के अवैध शपथग्रहण के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यदि राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक पाई जाती है तो वह घड़ी को उल्टा घुमा सकती है।

हमें अदालत से न्याय मिला- तुकी

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा 'हमें अदालत से न्याय मिला है। अदालत ने देश और संविधान की रक्षा की है।' तुकी ने कहा कि 'पार्टी विधायकों के साथ बातचीत की जाएगी और आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे। जो कुछ भी कानूनी रूप से आवश्यक होगा उसे किया जाएगा।'

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'अदालत का फैसला ऐतिहासिक'

कांग्रेस के वकील विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2015 के बाद के अरुणाचल प्रदेश गवर्नर के लिए गए सभी फैसलों को खारिज कर दिया है।


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