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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 09, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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Published: Mon, 09 Dec 2013 11:03 AM (GMT+05:30)Updated: Mon, 09 Dec 2013 11:14 AM (GMT+05:30)

नई दिल्ली। 2 जी केस में दखल के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय पर कोर्ट की अवमानना करने ...और पढ़ें

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नई दिल्ली। 2 जी केस में दखल देने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के कर्ताधर्ता सुब्रत रॉय पर कोर्ट की अवमानना करने के लिए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस सवाल का भी जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस क्यों न चलाए जाए। जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया है।

गौरतलब है कि निवेशकों का पैसा न लौटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सुब्रत राय और तीन अन्य निदेशकों- वंदना भारद्वाज, रवि शंकर दुबे व अशोक राय चौधरी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, सहारा समूह की कोई भी कंपनी अचल संपत्तिायों की बिक्री नहीं कर सकेगी। ये आदेश गुरुवार को न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की खंडपीठ ने सेबी की शिकायत पर दिए थे।

पढ़ें: सुब्रत राय के देश छोड़ने पर रोक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सहारा पर शीर्ष अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 28 अक्टूबर को निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपये लौटाने के लिए समूह को इतनी ही कीमत की संपत्तियों के मूल मालिकाना दस्तावेज सेबी के समक्ष जमा कराने के आदेश दिए थे।

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