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एनोस इक्का व हरिनारायण राय की अंतरिम जमानत बढ़ी

टोक्यो। जापान ने उत्तर कोरियाई हमले से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए टोक्यो में पैट्रियाट मिसाइलें तैनात की हैं। ग्रेटर टोक्यो में करीब तीन करोड़ लोग रहते हैं।

By Edited By: Published: Tue, 09 Apr 2013 07:29 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2013 07:45 PM (IST)

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री एनोस इक्का व हरिनारायण राय की अंतरिम जमानत तीन दिसंबर तक बढ़ा दी है। दोनों मधु कोड़ा के कार्यकाल में मंत्री थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के इस आदेश से दोनों को बड़ी राहत मिल गई है। अब उन्हें समर्पण नहीं करना पड़ेगा।

गत 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को चार महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि समाप्त हो रही थी। अगर कोर्ट अवधि नहीं बढ़ाता तो दोनों को समर्पण करना पड़ता। दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नियमित जमानत दिए जाने की मांग की है। मंगलवार को न्यायमूर्ति आफताब आलम व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने मामले की सुनवाई तीन दिसंबर तक टालते हुए तब तक के लिए दोनों की अंतरिम जमानत बढ़ा दी। इससे पहले हरि नारायण राय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी गिरि ने जमानत अर्जी पर बहस की और एनोस इक्का की ओर से वकील कुमार रंजन पेश हुए। जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।

पीठ ने कहा कि सीबीआइ ने जमानत शर्तो के उल्लंघन की शिकायत नहीं की है, ऐसे में अगली सुनवाई तीन दिसंबर तक दोनों की अंतरिम जमानत जारी रखी जाती है। दोनों नेताओं पर सीबीआइ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लांड्रिंग के आरोप में मुकदमा चला रही है।

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