सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक बढ़ाई सुब्रत रॉय की पैरोल
सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये सेबी को जमा करने की शर्त पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल अवधि 11 जुलाई तक बढ़ा दी है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुब्रत राय की पैरोल 11 जुलाई तक इस शर्त पर बढ़ा दी है कि वह सेबी को 200 करोड़ रुपये जमा करेंगे। मां के अंतिम संस्कार के लिए राय को पैैरोल पर रिहा किया गया था।
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कोर्ट ने इस अवधि के दौरान राय को देश के अंदर आने-जाने की अनुमति दी है। साथ ही, सेबी को संपत्ति की नीलामी जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट के अनुसार 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये नहीं जमा करने पर राय को फिर से तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सहारा की संपत्ति इसके बकाये राशि से कई गुना अधिक है। सुब्रत राय ने अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा सुप्रीम को कोर्ट को दिया और कोर्ट से इसे गुप्त रखने की दरख्वास्त की।
बाजार नियामक सेबी के साथ लंबे विवाद के कारण सुब्रत राय पिछले दो साल से भी ज्यादा समय से जेल में थे।