रोहतक गैंगरेप: सुप्रीम कोर्ट का मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड बनाने का आदेश
रोहतक गैंगरेप केस में पीड़ित लड़की ने भ्रूण हटाने की अनुमति मांगी है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठन के आदेश दिए हैं।
नई दिल्ली। रोहतक गैंगरेप केस सामने आने के बाद इसने जहां एक तरफ पूरे देश को हिलाकर रख दिया है तो वहीं दूसरी तरफ हर ओर से दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़ित लड़की के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दे दिया है।
पीड़ित लड़की ने अदालत से गुहार लगाकर एबनॉर्मल भ्रूण हटाने (गर्भपात) की अनुमति मांगी है। उसके बाद अदालत ने पीड़ित लड़की की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा है।
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गौरतलब है कि हरियाणा के रोहतक की ये दिल दहलानेवाली घटना है जहां पर 21 साल की बलात्कार पीड़िता को केस वापस ना लेने के चलते तीन साल बाद उन्हीं दरिंदों ने दोबारा उसका बलात्कार किया। बलात्कार करनेवालों में पांच लोग शामिल थे जिन्होंने पड़िता को नशे की दवा देकर उसके साथ ये हैवानियत की।
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