SC ने दाऊद को भारत लाने के लिए SIT के गठन से किया इन्कार
मोस्ट वांटेड और मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दाऊद को भारत लाने की कोशिश के तहत एसाआइटी के गठन की अर्जी को खारिज कर दिया है।
By Test1 Test1Edited By: Published: Wed, 08 Jul 2015 11:29 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2015 11:55 AM (IST)
नई दिल्ली। मोस्ट वांटेड और मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दाऊद को भारत लाने की कोशिश के तहत एसाआइटी के गठन की अर्जी को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में एसआईटी गठन की माांग को ठुकराते हुए इस बात की जांच से भी इन्कार किया है कि सरकार दाऊद को भारत लाने में रुचि रखती है या नहीं। बता दें कि सुप्रीम में यह याचिका पूर्व विधायक किशोर समरीते ने दाखिल की थी।
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