आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत
दुष्कर्म मामले में फंसे आसाराम बापू को मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। उन्होंने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए शीर्ष न्यायालय से अंतरिम जमानत की अपील की थी। अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
नई दिल्ली। दुष्कर्म मामले में फंसे आसाराम बापू को मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। उन्होंने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए शीर्ष न्यायालय से अंतरिम जमानत की अपील की थी। अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
इस बीच, शीर्ष अदालत ने राजस्थान पुलिस को उन पांच-छह गवाहों के नाम सौंपने का निर्देश दिया है जिनकी गवाही होनी शेष है। न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की खंडपीठ ने आसाराम के वकील से पूछा कि उनके मुवक्किल को जिस अस्पताल में गामा नाइफ सर्जरी करानी है, जानकारी अगली सुनवाई तक उसे सौंपे।
गौरतलब है कि आसाराम के वकील ने मेडिकल आधार पर उनके मुवक्किल को जमानत देने का अनुरोध किया था, लेकिन खंडपीठ ने कहा कि आसाराम की स्वास्थ्य की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट से ऐसा पता नहीं चलता है कि आसाराम को सर्जरी की तत्काल आवश्यकता है।