रामदेव के एक भाषण पर कई केस नहीं चल सकते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि योग गुरू बाबा रामदेव पर एक ही विवादास्पद बयान के लिए देश भर में मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और जस्टिस एके सिकरी ने कहा कि अगर रामदेव गलत हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसी बात के
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि योग गुरू बाबा रामदेव पर एक ही विवादास्पद बयान के लिए देश भर में मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और जस्टिस एके सिकरी ने कहा कि अगर रामदेव गलत हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसी बात के लिए उन पर बीस अलग जगहों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी के दलितों के घरों में जाने पर उनके विवादास्पद बयान 'हनीमून' को लेकर सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणी की है।
सुप्रीमकोर्ट की खंडपीठ ने एक ही बयान पर दर्जनों केस दर्ज होने के संबंध में कहा कि हम सबकी परेशानी समझ सकते हैं। आपको अधिकार है लेकिन रामदेव के भी अधिकार हैं। इस बीच, अदालत ने कहा कि इससे जुड़े सभी मामलों को संबद्ध किया जाए। साथ ही उन्होंने बाबा रामदेव के वकील केशव मोहन से कहा कि सभी सुनवाई अदालतों में बाबा रामदेव के खिलाफ चल रहे केसों को एक जगह स्थानांतरित करने के लिए वह अलग से एक याचिका दायर करें।
अदालत पिछले साल 9 मई को ही उनके खिलाफ चल रहे देश भर में इस मामले से जुड़े सभी केसों की सुनवाई स्थगित कर चुकी है।