राम रहीम ने सीबीआइ कोर्ट की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की अपील
साध्वी यौन शोषण मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ राम रहीम ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है।
जेएनएन, चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने साध्वी यौन शोषण मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राम रहीम दोषी करार दिये जाने के बाद रोहतक की सुनरिया जेल में सजा काट रहा है।
सोमवार को राम रहीम ने सीबीआइ कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। वहीं इसके कुछ ही घंटों बाद गुरमीत की राजदार रही हनीप्रीत ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम याचिका दायर कर दी। हनीप्रीत करीब एक माह से फरार है, जबकि हरियाणा पुलिस उसकी तलाश में कई शहरों में छापेमारी कर रही है।
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बता दें, साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को सीबीआइ की विशेष अदालत ने 25 अगस्त भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की तीन धाराओं 376 (दुष्कर्म), 506 (डराने-धमकाने) और 509 (महिला की अस्मत से खिलवाड़) के तहत दोषी ठहराया था। गुरमीत को दोषी करार दिये जाने के बाद पंचकूला और सिरसा में डेरा समर्थकों ने जमकर उपद्रव मचाया था। जिसके बाद सजा सुनाने के लिए रोहतक की सुनरिया जेल में अदालत लगी और राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई।
सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कोर्ट ने उसके जघन्य अपराध को देखते हुए रहम नहीं किया था। कोर्ट ने 28 अगस्त को दो साध्वियों के यौन शोषण के दोषी सिद्ध हुए राम रहीम को दोनों केसों में दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। ये दोनों सजाएं एक साथ चलनी है। इसके साथ ही उस पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इस राशि में से 14-14 लाख दोनों पीडि़ताओं को मिलना तय हुआ था।
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