RSS मानहानि: राहुल गांधी अपने बयान पर कायम, निचली अदालत में चलेगा केस
आरएसएस के खिलाफ की गई टिप्पणी वाले केस में राहुल गांधी अब मुकदमे का सामना करेंगे। उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी आरएसएस पर दिए बयान पर कायम हैं।
दिल्ली, जेएनएन: महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस पर दिए बयान पर मानहानि का मुकदमा झेल रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में आज अपने बयान पर कायम रहे। राहुल का पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने फिर दोहराया है कि राहुल बयान बदलने को तैयार नहीं हैं। साथ ही कहा कि राहुल मुकदमा लड़ने को भी तैयार हैं। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राहुल अपना 'आरआरएस के लोगों ने गांधीजी को गोली मारी' वाला बयान वापस नहीं लेंगे।
राहुल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की याचिका पर सुनवाई खत्म कर दी। अब राहुल निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा चलेगा और राहुल मुकदमा लड़ने को तैयार हैं। राहुल के कोर्ट में दिए बयान पर पलटवार करते हुए आरएसएस ने कहा कि राहुल गांधी का बयान नाकाफी है और उनका मकसद संघ को बदनाम करना है।
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गौरतलब है कि राहुल के वकील ने पिछली सुनवाई में कहा था कि उन्होंने संस्था पर आरोप नहीं लगाया था। वहीं, मुंबई की भिवंडी कोर्ट में जिस आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल पर मुकदमा दर्ज कराया उनके वकील ने कहा कि राहुल सीधे ये कहें कि आरएसएस ने गांधी को नहीं मारा। साथ ही, भविष्य में ऐसे बयान न देने की भी बात कहें। जिसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील वापस ले रहे हैं। सिब्बल ने राहुल की व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने छूट देने से मना कर दिया।
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