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जुवेनाइल जस्‍टिस बिल लोकसभा मेें पास

लोकसभा ने जुवेलाइन जस्‍टिस बिल को लोकसभा ने गुरुवार को पास कर दिया। इसके साथ ही 16 से 18 वर्ष के अपराधियों को भी गंभीरतम अपराधों में वयस्‍कों के समान सजा मिल सकेगी। इसी बीच वरिष्‍ठ वकील राम जेठमलानी ने इस मामले पर कहा कि हमेशा किशोर अपराधियों के साथ

By Sachin kEdited By: Published: Thu, 07 May 2015 03:24 AM (IST)Updated: Thu, 07 May 2015 05:02 PM (IST)

नई दिल्ली। लोकसभा ने जुवेलाइन जस्टिस बिल को लोकसभा ने गुरुवार को पास कर दिया। इसके साथ ही 16 से 18 वर्ष के अपराधियों को भी गंभीरतम अपराधों में वयस्कों के समान सजा मिल सकेगी। इसी बीच वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने इस मामले पर कहा कि हमेशा किशोर अपराधियों के साथ अलग तरह का व्यवहार होता आया है। जेठमलानी ने किशोरों की आपराधिक प्रवृत्ति के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को जिम्मेदार बतायाा ।

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इसके अतिरिक्त राज्यसभा में आज भ्रष्टाचार रोधी संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इसमें घूस के लिए अधिकतम पांच साल की सजा को बढ़ाकर सात साल करने समेत अन्य संशोधनों को जगह दी गई है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह गुरुवार को भ्रष्टाचार की रोकथाम कानून, 1988 में संशोधन के लिए विधेयक सदन के समक्ष रखेंगे।

संशोधन विधेयक में सरकारी कर्मचारियों के इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सुरक्षित करने का भी प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अप्रैल को विधेयक के संशोधनों को मंजूरी प्रदान की थी। संशोधन विधेयक में रिश्वत देने और लेने वाले के लिए ज्यादा कड़े प्रावधान किए गए हैं।

मंत्रिमंडल ने विधेयक में न्यूनतम सजा को छह महीने से बढ़ाकर तीन साल और अधिकतम सजा को पांच साल से बढ़ाकर सात साल करने की मंजूरी दी। सात साल की सजा ने भ्रष्टाचार को घृणित अपराध की श्रेणी में पहुंचा दिया है। विधेयक में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को दो साल के भीतर सुलझाने का प्रस्ताव है।

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