Move to Jagran APP

मालेगांव धमाका : सााध्वी प्रज्ञा की जमानत का NIA नहीं करेगी विरोध

मालेगांव विस्फोट के आरोपी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। एनआइए ने उनकी जमानत का विरोध नहीं करने का फैसला किया है।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Mon, 06 Jun 2016 07:44 AM (IST)Updated: Mon, 06 Jun 2016 01:02 PM (IST)

मुंबई। मालेगांव बम धमाके में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत अर्जी पर आज मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई है। एनआईए ने चार्जशीट के मामले में जवाब दाखिल किया। एनआइए के वकील ने कहा कि वो साध्वी प्रज्ञा की जमानत का विरोध नहीं करेंगे।

loksabha election banner

प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से पिछले महीने यानि 30 मई को अदालत में जमानत की अर्जी डाली गई थी। गौरतलब है कि मालेगांव धमाके के मामले में पूरा ‘यू-टर्न' लेते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप हटा लिए हैं जिसके बाद उनके वकील की ओर से मुंबई सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गयी है।

ये भी पढ़ें- साध्वी प्रज्ञा ने किया सिंहस्थ स्नान, शिप्रा में लगाई डुबकी

गौरतलब है कि साल 2008 के मालेगांव धमाके के मामले में पिछले हफ्ते राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप हटा लिए जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित सभी 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त मकोका कानून के तहत लगाए गए आरोप भी हटा लिए गए। एनआईए ने दावा किया कि जांच के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए। एजेंसी ने कहा कि उसने आरोप-पत्र में कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा चलाने लायक नहीं है।

ये भी पढ़ें- एनआइए के सामने मजाक बन गई महाराष्ट्र एटीएस

धमाके में मारे गए थे 7 लोग

29 सितंबर 2008 को रमजान के दौरान मालेगांव में नमाज अदा कर निकल रहे लोगों के दोहरे बम धमाकों की चपेट में आ जाने से सात लोग मारे गए थे। मालेगांव धमाकों के मामले की छानबीन में कई उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। इस धमाके के लिए हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोगों को जिम्मेदार माना जाता रहा है। इस मामले की शुरुआती जांच मुंबई एटीएस के संयुक्त आयुक्त हेमंत करकरे ने की थी। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में करकरे मारे गए थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.