यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 01, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
अनारक्षित रेलवे टिकटों के लिए नया नियम आज से होगा लागू
केंद्र सरकार अनारक्षित रेल टिकटों को लेकर आज से नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत एक मार्च ...और पढ़ें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अनारक्षित रेल टिकटों को लेकर आज से नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत एक मार्च से अनारक्षित टिकट खरीदने के महज तीन घंटे बाद तक उस पर यात्रा वैध मानी जाएगी।
रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को लोकसभा में कहा था कि 199 किमी तक अनारक्षित टिकट कटाने के तीन घंटे के भीतर यात्रियों को ट्रेन पकड़ना होगा। हालांकि इस दरम्यान यदि कोई ट्रेन रवाना नहीं होती है। तो पहली गाड़ी तक के लिए टिकट को वैध माना जाएगा। इसके अलावा 199 किमी तक की यात्रा के लिए अनारक्षित वापसी टिकट की सुविधा भी खत्म कर दी जाएगी।
रेल राज्य मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन के जरिये पेपरलेस प्लेटफार्म टिकट की सुविधा इस समय 29 स्टेशनों पर उपलब्ध है।
