नेशनल हेराल्ड मामला: निचली अदालत के समन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नेशनल हेराल्ड अधिग्रहण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी समन पर 2 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड अधिग्रहण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी समन पर 2 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
गौरतलब है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के जज वीपी वैश ने बीते बुधवार को 3 नवंबर से रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया था। मामले में सोनिया, राहुल के अलावा कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, पारिवारिक मित्र सुमन दुबे तथा ऑस्कर फर्नांडीस व अन्य ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है।
निचली अदालत ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर 26 जून को समन जारी किया था। फिलहाल हाई कोर्ट में अगली सुनवाई तक निचली अदालत में आपराधिक कार्यवाही स्थगित रहेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने इन लोगों पर नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को अवैध तरीके से अधिग्रहीत करने का आरोप लगाया है।
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