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मोगा कांड: हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली, दूसरी बेंच को भेजा मामला

मोगा बस कांड पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टालने के साथ इसे दूसरी खंडपीठ के पास भेज दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था। वहीं, इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की आज पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। इन्‍हें मोगा की निचली

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Mon, 04 May 2015 07:46 AM (IST)Updated: Mon, 04 May 2015 11:33 AM (IST)

मोगा। मोगा बस कांड पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टालने के साथ इसे दूसरी खंडपीठ के पास भेज दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था। वहीं, इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की आज पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। इन्हें मोगा की निचली अदालत में पेश किया जाएगा। उधर, इस मामले में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने आज मोगा बंद का आह्वान किया है।

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हाईकोर्ट की सूची के अनुसार, पत्र सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल और हरिन्दर सिंह सिधू की खंडपीठ के समक्ष लाया गया। यह सुनवाई पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ है।

उधर, किशोरी की मौत के चार दिन बाद रविवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब तक शव का पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया था और शव शवगृह में रखा था। सहमति बनने के बाद आज उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमॉर्टम के लिए परिजनों की सहमति लेनी होती है लेकिन उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक वे सहमति नहीं देंगे। लेकिन रविवार को मोगा में परिवारवालों, प्रशासन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई जिसमें पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार को लेकर सहमति बनी।

गौरतलब है कि पांच दिन पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल की कंपनी आर्बिट की बस में मां-बेटी से छेडख़ानी कर उन्हें बस से धक्का देने के बाद हादसे में बेटी की मौत गई थी। इसके बाद से प्रदेश की राजनीति गरमा गई और प्रदेश सरकार बुरी तरह घिर गई। परिजन बादल परिवार पर केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन शनिवार दोपहर अचानक पुलिस व प्रशासन के आलाधिकारी पीडि़त परिवार से मिलने पहुंचे।पढ़ें : मोगा बस कांड : बयान देकर पलटे मंत्री, अब बोले-घटना पर दुख है

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