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कांग्रेस नेता रशीद मसूद को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

भ्रष्टाचार के जुर्म में चार साल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता रशीद मसूद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने 68 वर्षीय मसूद को दो लाख के मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानती पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। पूर्व राज्यसभा

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Mon, 16 Feb 2015 01:07 PM (IST)Updated: Mon, 16 Feb 2015 02:04 PM (IST)
कांग्रेस नेता रशीद मसूद को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। भ्रष्टाचार के जुर्म में चार साल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता रशीद मसूद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने 68 वर्षीय मसूद को दो लाख के मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानती पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य मसूद पिछले 18 महीने से जेल में हैं। मसूद पहले नेता हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के जुर्म में सजा सुनाए जाने के कारण सांसदी गंवानी पड़ी थी।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके मसूद को मेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश घोटाले में दिल्ली की तीसहजारी कोर्ट ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ उनकी अपील दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट ने अपील पर सुनवाई लंबित रहने तक उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया था। जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने सोमवार को मसूद को सशर्त जमानत दे दी। अपने आदेश में पीठ ने कहा कि वह दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व अनुमति के बगैर दिल्ली और उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले मसूद को जमानत देने का अनुरोध करते हुए उनके वकील ने दलील दी, मसूद 68 वर्ष के हैं। उन्हें कई तरह की बीमारियां भी हैं। उन्हें कुल चार साल की सजा सुनाई गई है और वह 18 महीने से ज्यादा समय से जेल में हैं। हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई होने तक उनकी उम्र व स्वास्थ्य का खयाल करते हुए मसूद को जमानत दे दी जाए।

मेडिकल प्रवेश घोटाले में संलिप्तता का आरोप

मसूद पर आरोप है कि 1990 में जब वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय उन्होंने त्रिपुरा में केंद्रीय कोटे की मेडिकल सीट पर ऐसे छात्र को प्रवेश देने की सिफारिश की थी जो प्रवेश पाने के योग्य नहीं था। यह मामला मेडिकल प्रवेश घोटाले के नाम से जाना जाता है। मामले में मसूद को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

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