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राजीव गांधी हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की खिंचाई

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को विरोध किया है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Fri, 18 Aug 2017 06:34 PM (IST)Updated: Fri, 18 Aug 2017 06:34 PM (IST)
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की खिंचाई

चेन्नई, प्रेट्र। मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की कड़ी खिंचाई की। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे दो कैदियों की समयपूर्व रिहाई की मांग संबंधी याचिका पर नया जवाबी हलफनामा दाखिल करने की मांग की थी। इस पर अदालत ने तल्ख लहजे में कहा कि आप कितने जवाबी हलफनामे दाखिल करेंगे।

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अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) वीएमआर राजेंद्रन ने जस्टिस ए. सेल्वम और जस्टिस पॉन कलाईयारासन की पीठ के समक्ष कहा कि सरकार 10 दिसंबर, 2012 को दाखिल हलफनामे के स्थान पर नया जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहती है। इसके लिए एपीपी ने पीठ से एक हफ्ते का समय मांगा।

इसके बाद अदालत ने दोनों सजायाफ्ता कैदियों रॉबर्ट पायस और जयकुमार की 2012 में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई 22 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। पिछले हलफनामे में सरकार ने उनकी समयपूर्व रिहाई का विरोध किया था। लेकिन, बाद में सरकार ने इस मामले के सभी सातों दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को विरोध किया है।

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