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प्री-मेडिकल टेस्ट में हिजाब पहन सकेंगी मुस्लिम लड़किया: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने आज प्री मेडिकल टेस्ट के दौरान मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि उन्हें आधा घंटां पहले आना हाेगा।

By Kamal VermaEdited By: Published: Tue, 26 Apr 2016 08:05 PM (IST)Updated: Wed, 27 Apr 2016 02:03 AM (IST)

कोच्चि (प्रेट्र)। केरल हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट-2016 में हिस्सा लेने जा रही मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति दे दी। हाई कोर्ट ने इसके लिए परीक्षार्थी को आधा घंटा पहले ही परीक्षा भवन में पहुंचने की शर्त रखी है। आधा घंटा पहले पहुंचने पर अनिवार्य प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को मुस्लिम लड़कियों को परीक्षा में हिजाब पहनकर शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीएसई छात्रों को बुर्का और टोपी पहन कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।

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ऐसे छात्रों की अलग से तलाशी ली जा सकती है।जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक ने हिजाब की अनुमति देने का आदेश दिया है। अमनाह बिंट बशीर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस ने यह व्यवस्था दी। बशीर ने अपनी याचिका में एआइपीएमईटी-2016 के आयोजन के लिए सीबीएसई की ओर से जारी बुलेटिन में ड्रेस कोड का प्रावधान किए जाने को चुनौती दी थी।न्यायाधीश ने याचिका को इस शर्त पर अनुमति दी कि जरूरी होने पर परीक्षा में शामिल होने वाली लड़कियां आधा घंटा पहले ही कक्ष में पहुंच जाएंगी।

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समय से पहले पहुंचने पर उनकी तलाशी ली जा सकेगी।याची ने उल्लेख किया कि एआइएमईटी-2016 बुलेटिन में ड्रेस कोड से संबंधित निर्देश से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। बुलेटिन में धार्मिक विश्वास और परंपराओं के खिलाफ निर्देश दिया गया है। पिछले वर्ष केरल हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने दो मुस्लिम लड़कियों को सीबीएसई एआइपीएमटी-2015 में हिजाब पहन कर शामिल होने की अनुमति दी थी।

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