यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 30, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
जस्टिस गांगुली के बचाव में आए कबीर
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे उच्चतम न्यायालय के ...और पढ़ें

जागरण ब्यूरो, कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एके गांगुली का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि गांगुली पर लगाए गए आरोपों पर यकीन करना मुश्किल है। मैंने उसके साथ सालों तक काम किया है, इससे पहले गांगुली से जुड़ी इस तरह की बातें मैंने नहीं सुनीं। शनिवार को कोलकाता में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूडिशियल साइंस (एनयूजेएस) के एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अशोक के खिलाफ लगे आरोपों से वह हतप्रभ व मर्माहत हैं।
अपनी इंटर्न द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे जस्टिस गांगुली के पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के सवाल पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, क्या किसी पर आरोप लगने पर ही उसे इस्तीफा देना चाहिए? उन्होंने कहा कि व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है, उसके खिलाफ उतनी ही साजिश होती है। लोगों का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास है और आगे भी कायम रहेगा।
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गांगुली के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की समिति कर रही है। एनयूजेएस के कुलपति पी. ईश्वर भट्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद से पूर्व न्यायाधीश गांगुली को विवि के ऑनरी मानद प्रोफेसर पद से निलंबित कर दिया गया है। जबकि उन्हें बर्खास्त करने का फैसला कार्यकारी परिषद लेगा। भट्ट ने कहा कि वे पढ़े-लिखे प्रोफेसर हैं और उनकी अपनी गरिमा है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।
गौरतलब है कि पीड़ित इंटर्न ने भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, जहां कार्यक्रम में पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एके गांगुली का पक्ष लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने इन आरोपों से पहले ही इन्कार किया है। कार्यक्रम में जस्टिस कबीर के अलावा बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन व समाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी मौजूद थीं।
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'मैं लंबे समय से अशोक गांगुली को जानता हूं। उसके खिलाफ ऐसे आरोपों पर विश्वास करना संभव नहीं है।'
अल्तमस कबीर, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट
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