व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर का नहीं होगा ट्रांसफर : हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आज व्यापम मामले के व्हिसल ब्लोआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आनंद राय और उनकी पत्नी के हुए ट्रांसफर को रद कर दिया। डॉ. राय ने दो सितंबर को पेश हलफनामे में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पर आरोप लगाया था कि घोटाले में
इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आज व्यापमं मामले के व्हिसल ब्लोआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आनंद राय और उनकी पत्नी के हुए ट्रांसफर को रद कर दिया। डॉ. राय ने दो सितंबर को पेश हलफनामे में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पर आरोप लगाया था कि घोटाले में सीएम और उनके परिवार का नाम न लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। सीएम शिवराज ने खुद उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि अगर तुम व्यापमं और डीमैट घोटाले में हमारा और हमारे परिवार का नाम न लो तो तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का ट्रांसफर रोका जा सकता है। इस मामले में हुई पिछली सुनवाई में राय के आरोपों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह से हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया गया।
राय ने कोर्ट में हलफनामा देकर आरोप लगाया है कि बंगले पर बुलाकर शिवराज ने व्यापमं मामले में उनका और पत्नी का नाम नहीं लेने के एवज में प्रलोभन दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब पेश करने के लिए एक हफ्ते की समय मांगा था।
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