Move to Jagran APP

व्‍यापमं घोटाले के व्हिसल ब्‍लोअर का नहीं होगा ट्रांसफर : हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आज व्यापम मामले के व्हिसल ब्लोआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आनंद राय और उनकी पत्‍नी के हुए ट्रांसफर को रद कर दिया। डॉ. राय ने दो सितंबर को पेश हलफनामे में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पर आरोप लगाया था कि घोटाले में

By Kamal VermaEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2015 12:39 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2015 12:49 PM (IST)
व्‍यापमं घोटाले के व्हिसल ब्‍लोअर का नहीं होगा ट्रांसफर : हाईकोर्ट

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आज व्यापमं मामले के व्हिसल ब्लोआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आनंद राय और उनकी पत्नी के हुए ट्रांसफर को रद कर दिया। डॉ. राय ने दो सितंबर को पेश हलफनामे में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पर आरोप लगाया था कि घोटाले में सीएम और उनके परिवार का नाम न लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। सीएम शिवराज ने खुद उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि अगर तुम व्यापमं और डीमैट घोटाले में हमारा और हमारे परिवार का नाम न लो तो तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का ट्रांसफर रोका जा सकता है। इस मामले में हुई पिछली सुनवाई में राय के आरोपों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह से हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया गया।

loksabha election banner

राय ने कोर्ट में हलफनामा देकर आरोप लगाया है कि बंगले पर बुलाकर शिवराज ने व्यापमं मामले में उनका और पत्नी का नाम नहीं लेने के एवज में प्रलोभन दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब पेश करने के लिए एक हफ्ते की समय मांगा था।

पढ़ें: मुख्यमंत्री ने घर बुलाकर कहा मत उछालो व्यापमं, डॉ.राय का आरोप

तीन हफ्ते में लंबित 72 केस अपने हाथों में ले सीबीआई


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.