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मुख्यमंत्री ने घर बुलाकर कहा मत उछालो व्यापमं, डॉ.राय का आरोप

व्हीसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने उन्हें घर बुलाकर व्यापमं और डीमेट मामले में मुख्यमंत्री और उनके परिजन का नाम नहीं लेने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का ट्रांसफर वापस इंदौर

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 03 Sep 2015 09:44 AM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2015 11:18 AM (IST)
मुख्यमंत्री ने घर बुलाकर कहा मत उछालो व्यापमं, डॉ.राय का आरोप

इंदौर। व्हीसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने उन्हें घर बुलाकर व्यापमं और डीमेट मामले में मुख्यमंत्री और उनके परिजन का नाम नहीं लेने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का ट्रांसफर वापस इंदौर कर देंगे।

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डॉ. राय ने हाईकोर्ट में पेश एक शपथ-पत्र में यह आरोप लगाए हैं। शासन को एक सप्ताह में इन आरोपों का जवाब देना है। करीब ढाई महीने पहले डॉ. राय और उनकी पत्नी डॉ. गौरी राय का ट्रांसफर इंदौर से धार किया गया था। इसे चुनौती देते हुए दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा है कि डॉ. राय ने व्यापमं, डीमेट घोटाले को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। इन खुलासों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं।

खुलासों से बौखलाए शासन ने डॉ. राय का धार ट्रांसफर कर दिया, जबकि कुछ दिन पहले ही डॉ. राय ने धार के भाजपा नेता विक्रम वर्मा द्वारा बेटी को गलत तरीके से प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का खुलासा किया था। कोर्ट ने दोनों के ट्रांसफर पर स्टे देते हुए शासन को जवाब देने को कहा था। दो दिन पहले हुई सुनवाई में भी अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब के लिए समय ले लिया था। बुधवार को युगल पीठ में सुनवाई शुरू होते ही सीनियर एडवोकेट आनंदमोहन माथुर ने कोर्ट की अनुमति से डॉ. राय का शपथ-पत्र पेश किया। इस शपथ-पत्र में डॉ. राय ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

शपथ-पत्र पर जवाब के लिए कोर्ट ने एक सप्ताह का समय दिया। मुख्यमंत्री को देना होगा शपथ-पत्र सीनियर एडवोकेट आनंदमोहन माथुर ने बताया कि डॉ. राय के शपथ-पत्र में आरोप सीधे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पर लगाए गए हैं। इसलिए जवाब भी उन्हीं को देना होगा। एक सप्ताह बाद होने वाली सुनवाई में शासन को अब मुख्यमंत्री शिवराजसिंह का शपथ-पत्र देना होगा। कॉमन फ्रेंड के जरिए बुलाया था शपथ-पत्र में डॉ. राय ने कहा है कि एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मुख्यमंत्री ने मुझे 11 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास श्यामला हील्स भोपाल बुलाया। रात 9.45 से 10.50 बजे तक मैं मुख्यमंत्री निवास पर रहा।

मुख्यमंत्री ने खुद मुझसे चर्चा की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं व्यापमं और डीमेट मामलों में मुख्यमंत्री और उनके परिजन का नाम लेना बंद कर दूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा और मेरी पत्नी का ट्रांसफर वापस इंदौर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं महाधिवक्ता कार्यालय को बोल देता हूं कि वे हाईकोर्ट में शपथ-पत्र देकर बता दें कि शासन ने डॉ. राय और उनकी पत्नी का ट्रांसफर निरस्त कर दिया है।


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