राजद्रोह मामले में हार्दिक के खिलाफ आरोपपत्र पेश
पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल व उनके तीन साथियों पर राजद्रोह मामले में अपराध शाखा ने सोमवार को 2,700 पेज का आरोप पत्र पेश किया।
अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो । पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल व उनके तीन साथियों पर राजद्रोह मामले में अपराध शाखा ने सोमवार को 2,700 पेज का आरोप पत्र पेश किया। इन पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने, हिंसा फैलाने व 44 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
अपराध शाखा ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बीएल चोईथानी की कोर्ट में हार्दिक, चिराग पटेल, दिनेश बामणिया तथा केतन पटेल के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया। इसमें पाटीदार नेताओं पर आइपीसी की धारा 121ए, 124ए, 120बी के तहत गुजरात में जनता द्वारा चुनी सरकार को गिराने की साजिश व मीडिया पर हमला करने तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ द्वेष व भड़काऊ भाषण देकर दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा है। आरोपपत्र में अल्पेश कथीरिया व अमरीश पटेल को भगोड़ा घोषित किया गया है।
आरोपपत्र के अनुसार पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति व सरदार पटेल ग्रुप ने 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में महारैली का आयोजन किया था। रैली के बाद देर शाम अहमदाबाद समेत राज्य भर में हिंसा व आगजनी की घटनाएं हुईं। इसमें करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ। स्थिति नियंत्रण के लिए पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें 10 पाटीदार युवकों की मौत हो गई।