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एक ही मामले में आरोपी की दो जगहों से दिखाई गिरफ्तारी

एक ही मामले में आरोपी की दो अलग-अलग जगहों पर गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। मामला कंझावला थाने से जुड़ा है। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी कहां से की गई, यह पुलिस के लिए ही पहेली बन गया है।

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Fri, 21 Nov 2014 07:49 AM (IST)Updated: Fri, 21 Nov 2014 08:10 AM (IST)
एक ही मामले में आरोपी की दो जगहों से दिखाई गिरफ्तारी

बाहरी दिल्ली [संजय सलिल]। एक ही मामले में आरोपी की दो अलग-अलग जगहों पर गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। मामला कंझावला थाने से जुड़ा है। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी कहां से की गई, यह पुलिस के लिए ही पहेली बन गया है।

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पुलिस की अजीबोगरीब कार्यशैली का खुलासा तब हुआ, जब मामले के आरोपी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी। पुलिस से मिली जानकारी में जिस आइओ ने उसे गिरफ्तार किया, वह उस दिन ड्यूटी पर भी नहीं था। पीड़ित ने अब दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

कंझावला इलाके के पंजाबखोड़ गांव निवासी नरेश कुमार का किसी व्यक्ति के साथ प्लॉट को लेकर विवाद है। इस क्रम में मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को कागजातों के साथ थाने बुलाया था। पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर, 2013 को नरेश कुमार थाने पहुंचे तो उन्हें प्लाट संबंधी कागज दिखाने के लिए कहा गया। इस पर वे तैश में आ गए और शोर मचाते हुए दीवार पर सिर मारने लगे।

समझाने पर वह पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करने लगे। ऐसे में पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 107, 151 के तहत कलंदरा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में नरेश ने गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी आरटीआइ के माध्यम से मांगी तो थाने के अरेस्ट मेमो में कंझावला थाने से उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई, जबकि गिरफ्तार आरोपियों के रजिस्टर में उनकी गिरफ्तारी पंजाबखोड़ गांव में दर्ज है।

यह खुलासा होने पर उन्होंने विजिलेंस से शिकायत की है। फिलहाल, मामले की जांच एसीपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। इस बीच नरेश ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है।

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