Move to Jagran APP

पति-पत्‍नी भी नहीं जान सकते एक दूजे की आर्थिक हैसियत

सूचना के अधिकार के तहत पति या पत्‍नी को एक दूसरे की वित्तीय सूचनाएं हासिल करने का हक नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग

By Kamal VermaEdited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 10:18 AM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 10:46 AM (IST)
पति-पत्‍नी भी नहीं जान सकते एक दूजे की आर्थिक हैसियत

नई दिल्ली। सूचना के अधिकार के तहत पति या पत्‍नी को एक दूसरे की वित्तीय सूचनाएं हासिल करने का हक नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि सरकारी अधिकारी भी आरटीआइ कानून के तहत पति या पत्‍नी की वित्तीय सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं कर सकते। सूचना आयोग ने यह अहम फैसला धीरज कपूर नाम के एक व्यक्ति के अर्जी पर दिया है, जिसका अपनी पत्‍नी के साथ कानूनी विवाद चल रहा है।

loksabha election banner

धीरज ने आरटीआइ कानून के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अपनी पत्‍नी के वेतन का ब्योरा, कटौती, खर्च और उसके घर के पते की जानकारी मांगी थी।

पढ़ें: आवेदनों के बोझ में दबता आरटीआइ कानून

आडवाणी समेत 401 सदस्‍यों ने नहीं दिया है अपनी संपत्ति का ब्‍यौरा


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.